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Tuesday, April 4, 2017

निगम चुनाव प्रत्याशियों के नामांकन भरने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज

By:Syed Jarrar Husain
दिल्ली नगर निगम चुनाव के प्रत्याशियों के नामांकन भरने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता है।
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1) सभी प्रत्याशी अपने – अपने RO ( रिटर्निंग ऑफिसर ) के यहाँ से हरे रंग का फॉर्म प्राप्त कर के उस फॉर्म को बिना किसी गलती के भर कर जमा करवाना है । ( गलती से बचने के लिये आप उस फॉर्म का फ़ोटो कॉपी करवाकर अच्छे से भर लें फिर 2-3 बार चेक करके फिर ओरिजीनल फॉर्म भर लें )
2. सभी प्रत्याशी अपना एवं अपने 15 प्रोपोज़र का वोटर सर्टिफिकेट अपने एरिया के वोटर कार्ड दफ्तर से प्राप्त करें।इसके लिए आपको एक प्रार्थना पत्र देना होगा जो इस प्रकार होगा।
सेवा में
ERO ,
एरिया ऑफिस,
विधानसभा का नाम,
नयी दिल्ली,
विषय : वोटर सर्टिफिकेट के लिए आवेदन ।
महोदय,
मेरा नाम …….., पुत्र श्री / पुत्री श्री / पत्नी श्री ……….., अपना पता……. , वोटर कार्ड न. ………, है । आपसे अनुरोध है कि कृपया मेरा वोटर सर्टिफिकेट देने की कृपा करें। मैं आपका आभारी रहूँगा।
धन्यवाद
नाम, सिग्नेचर एवं मोबाइल नं ।
इस आवेदन पर 10 रूपये का ई-टिकट(Court Fee) लगा दीजिएगा।
3. फॉर्म न. 21 , 10 रूपये के ई स्टाम्प पर देना है ।
4. फॉर्म न. 22 , 10 रूपये के ई स्टाम्प पर देना है।
5. नामांकन (Nomination ) सुबह 11 बजे से 3 बजे तक ही होगा ।
6. 2 अप्रैल रविवार को नामांकन नहीं होगा उस दिन सभी कार्यालय बंद रहेंगे इस बारे में मैंने खुद SDM साहब से बात की ।
7. नामांकन की अंतिम तिथि 3 अप्रैल है , जो भी प्रत्याशी 3 बजे तक अपने RO ऑफिस में प्रवेश कर जाएंगेें उनका ही आवेदन स्वीकार होगा ।
8. सभी प्रत्याशी अपना – अपना 2 रंगीन फ़ोटो पासपोर्ट साइज़ का आवेदन के साथ जमा करवाएंगे यह फ़ोटो EVM मशीन पर प्रिंटेड होगा।
9. प्रत्याशी के साथ सिर्फ 4 (चार ) व्यक्ति नामांकन के लिए RO के पास जा सकते हैं वो भी तब जब प्रत्याशी ने चार फॉर्म(Set) भरे हों। बाँकी बाहर ही इंतज़ार करेंगे ।
10. नामांकन आवेदन ( Nomnation Form ) के साथ प्रत्याशी एवं 1 ( एक ) प्रोपोज़र का वोटर सर्टिफिकेट अनिवार्य है एवं उनके दस्तखत मूल प्रति पर अवश्य होने चाहिए ( signature of candidate and proposer on original nomination form must required )
11. सभी प्रत्याशी अपना एक नया बचत खाता खोल लें , एवं उसी खाते से चुनाव में खर्च करें तो लेखा – जोखा आसान रहेगा । किन्तु ध्यान रहे यह अनिवार्य नहीं है आप अपने पुराने खाते से भी खर्च करके हिसाब रख सकते हैं ।
12. सभी प्रत्याशी अपना एक रजिस्टर बना लें एवं उसमें एक-एक रूपये का हिसाब कब , कहाँ , किस वजह से खर्च हुआ रखें।
धन्यवाद –

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